कण्वाश्रम मे पावन मालिनी के तल पर हो रहे नियम विरूद्ध निर्माण कार्यों को रोक लगाने के लिए कोटद्वार के एक जागरूक नागरिक ने उत्तराखण्ड हाई कोर्ट एक जन हित याचिका दायर की जिस की सुनवाई १३ मार्च २०१९ को मुख्य न्यायधीश के समक्ष की गयी। प्रस्तुत तथ्यों को संज्ञान मे लेते हुए सरकार को १९ मार्च को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। जैसे की चौकाघाट मे प्रत्यक्ष दिखता है कि निर्माण संस्था द्वारा मालिनी नदी के तल के नीचे की चट्टानों को तोड़ कर दीवाल बनाई जा रही है तथा नदी की धारा को अवरूद्ध किया जा रहा है तथा इस विनाशकारी कार्य के भविष्य मे बहुत बुरे परिणाम होगे। ये एक बहुत ही चिन्ता का विषय है कि इस सम्पूर्ण कार्य करने से पहले क्षेत्र के लोगों को विश्वास मे नही लिया गया। कण्वाश्रम विकास समिति इस सम्पूर्ण कार्य की पुन: समीक्षा की संस्तुति करती है।
Taking into consideration the improper construction work being done on the bed of river Malin, a resident of Kotdwara has filed a Public Interest Litigation in Uttrakhand High Court which came up for hearing on 13 Mar 2019. Taking into consideration all the facts and figures submitted the Court has ordered the Government Uttrakhand to submit its views on 19 Mar 2019.